चंडीगढ़। हरियाणा में तीन नये आपराधिक कानूनों के तहत सरकार ने 22 जिला न्यायवादी अधिकारियों को पदोन्न्त कर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रॉसिक्यूशन (डीडीपी) के पद पर नियुक्त किया है। ह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा की ओर से प्रमोशन के आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार यह प्रमोशन हरियाणा स्टेट लीगल सर्विसेज (ग्रुप-ए) संशोधित नियम, 2025 के तहत किए गए हैं और ये सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। इसका उद्देश्य जिला स्तर पर अभियोजन व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाना है। नये कानूनों के तहत सेक्शन-20 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक जिले में निदेशालय का गठन होगा और उसका प्रमुख डिप्टी डायरेक्टर होगा।