हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के अनुपालन में लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्यभर में स्कूल बसों और वाहनों की जांच के निर्देश दिए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाना, उनकी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखना और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
आयोग ने यह कार्रवाई नूंह के गांव छछेड़ा स्थित प्रभात वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सात वर्षीय छात्रा के साथ कथित मारपीट के मामले में स्वतः संज्ञान सुनवाई के दौरान की। न्यायमूर्ति ललित बत्रा की अध्यक्षता वाली पूर्ण पीठ, जिसमें सदस्य कुलदीप जैन और दीप भाटिया शामिल रहे, ने जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूल प्रबंधन की रिपोर्टों में विरोधाभास पाए जाने पर नाराजगी जताई।