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Bhiwani News: मातृ शक्ति उद्यमिता योजना का लाभ लेकर महिलाएं बनें आत्मनिर्भर

Thu, 08 May 2025 11:59 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
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भिवानी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की ओर से अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में मातृ शक्ति उद्यमिता योजना भी बड़ी ही महत्वाकांक्षी है। इस योजना का लाभ लेकर महिलाएं अपना काम शुरू कर स्वावलंबी बन सकती हैं। उपायुक्त महावीर कौशिक ने जरूरतमंद महिलाओं से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
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सरकार ने हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए मातृ शक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है। इसके तहत महिलाओं को बैंकों के माध्यम से पांच लाख रुपये तक के ऋण दिलवाने की व्यवस्था की गई है। इस योजना के तहत महिलाएं विभिन्न प्रकार के व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। समय पर किश्त अदा करने पर सरकार द्वारा महिलाओं को ब्याज पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए

ऋण के लिए आवेदक के समय पर महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक पहले से लिए गए ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। योजना के तहत समय पर किस्तों का भुगतान करने पर तीन वर्षों तक सात प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाएगी।
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योजना का लाभ लेकर कर सकती हैं विभिन्न व्यवसाय

हरियाणा महिला विकास निगम की योजना के तहत डेयरिंग, उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां शामिल हैं। इन गतिविधियों में यातायात वाहन के तहत ऑटो रिक्शा, छोटे सामान ढोने के वाहन, थ्री व्हीकल, ई-रिक्सा, टैक्सी, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत टेलरिंग, बुटीक, ब्यूटी पार्लर, फोटोकॉपी की दुकान, पापड़ बनाना, फूड स्टॉल, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, बिस्कुट बनाना, हैंडलूम और आइसक्रीम बनाने की यूनिट बनाने का काम शुरू कर सकती हैं। महिलाओं को ऋण के माध्यम से ई-रिक्शा दिलाई जाएगी और निगम के माध्यम से महिलाओं को निशुल्क चालक प्रशिक्षण के साथ-साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी दिलवाया जाएगा ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।

वार्षिक आय पांच लाख रुपये से हो कम
हरियाणा महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक राजकुमार ने बताया वर्ष 2025-26 के लिए 88 केसों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस योजना के तहत भिवानी जिले की जो महिला हरियाणा की स्थाई निवासी है और जिनकी वार्षिक आय पांच लाख रुपये से कम है, वे महिलाएं इस योजना की पात्र हैं। आवेदन करने के लिए महिला विकास निगम के मकान नंबर 124, विकास नगर, सब्जी मंडी के पीछे, रोहतक गेट भिवानी में तथा मोबाइल नंबर 9068298582 और 7507189640 पर संपर्क किया जा सकता है।
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