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टूरिजम का परमिट, रूट पर बस में ढो रहा था 70 सवारी, परिचालक के पास भी नहीं मिला लाइसेंस

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भिवानी। टूरिज्म का परमिट लेकर एक प्राइवेट बस चालक रूट पर धड़ल्ले से सवारियां ढो रहा था। मुख्यमंत्री उड़नदस्ते व आरटीए विभाग की संयुक्त कार्रवाई में बस चालक हत्थे चढ़ गया। बस चालक के पास केवल टूरिज्म की ही अनुमति है और परिचालक के पास लाइसेंस तक नहीं है। सीएम फ्लाइंग ने बस मालिक पर 19 हजार रुपये का जुर्माना लगाया और दस्तावेज भी जब्त कर लिए।
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भिवानी कोंट मार्ग पर शनिवार दोपहर मुख्यमंत्री उड़नदस्ते के सब इंस्पेक्टर राजबीर सिंह, गुप्तचर विभाग भिवानी कार्यालय के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार, आरटीए कार्यालय से सहायक सचिव सत्यनारायण की संयुक्त टीम ने निजी बसों की जांच की। इस दौरान भिवानी से अचीना ताल के लिए जा रही एक प्राइवेट बस को रोका। जिसके अंदर करीब 70 सवारियां बैठा रखी थी। चालक रवींद्र से जब रूट परमिट के दस्तावेज मांगे तो उसके पास कोई रूट परमिट नहीं मिला। उसकी बस को केवल टूरिज्म ट्रेवलिंग की अनुमति थी। परिचालक के पास भी कोई लाइसेंस नहीं मिला। पूछताछ में बस चालक ने बताया कि वह रोजाना इस रूट पर बस दौड़ा रहा है। बिना परमिट रूट पर दौड़ रही प्राइवेट मालिक पर सीएम फ्लाइंग ने 19 हजार रुपये का लगाया और बस के दस्तावेज भी जब्त कर लिए। उसे भविष्य में रूट पर बस नहीं दौड़ाने की भी सख्त चेतावनी दी।
जांच के दौरान प्राइवेट बस चालक के पास किसी भी रूट का कोई परमिट नहीं मिला। उसके पास केवल टूरिज्म ट्रेवलिंग की अनुमति थी। इसके बावजूद उसने बस में 70 सवारियां बैठा रखी थी । टीम ने 19 हजार रुपये जुर्माना कर उसके दस्तावे जब्त किए हैं। -सुनील कुमार, सब इंस्पेक्टर इंचार्ज सीआईडी कार्यालय भिवानी।
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गैर कानूनी तरीके से रूट पर सवारी ढोने के आरोप में प्राइवेट बस चालक के खिलाफ मोटर वाहन एक्ट के तहत जुर्माना किया गया है। कोई भी प्राइवेट बस चालक बिना परमिट रूट पर बस नहीं दौड़ा सकता है। -सत्यनारायण, सहायक सचिव आरटीओ कार्यालय भिवानी।
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