भिवानी। नाबालिग लड़की का पीछा कर अश्लील हरकत करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी अजय निवासी बजीणा को तीन साल की कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस प्रवक्ता अभिषेक यादव ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पोक्सो की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनिका ने नाबालिग लड़की का पीछा कर अश्लील हरकत कर उसे जान से मारने की धमकी देने के दोषी को तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 354 में एक वर्ष की कैद व आईपीसी की धारा 354ए में तीन साल की सजा व दस हजार रुपये जुर्माना, पोक्सो एक्ट के तहत एक साल की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माने के अलावा आईपीसी की धारा 506-2 में तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर कुल 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान किया है।
तोशाम पुलिस थाने में 2020 में एक युवक के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले को संगीन माना और दोषी को सजा में कोई नरमी नहीं बरती। मामले के अनुसार 2020 में एक नाबालिग लड़की की मां ने तोशाम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग बेटी का आरोपी पीछा कर अश्लील हरकत कर रहा है। उसे किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दी है। जिस पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। सुनवाई में न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी अजय निवासी बजीणा को तीन साल की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने सभी पुलिस थाना प्रबंधकों व चौकी प्रभारियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि वे महिला व बाल अपराध के मामलों में तत्परता से शिकायत दर्ज कर प्रभावी कदम उठाएं, ताकि समय रहते आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश कर पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जा सके।