भिवानी। जिला निर्वाचन अधिकारी नरेश नरवाल ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को नामांकन से पहले एक अलग बैंक खाता खुलवाना होगा और चुनाव से संबंधित खर्च केवल इसी खाते के माध्यम से किया जाएगा। इस बारे में सभी बैंकों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि वह चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए अलग खाता खोलने के लिए प्रत्येक बैंक में अलग काउंटर की व्यवस्था करवाएं।
उन्होंने बताया कि सभी राजनीतिक दलों/चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को रैली/जनसभा, लाउड स्पीकर व वाहन आदि की अनुमति के लिए जिला स्तर व एआरओ स्तर पर सिंगल विंडो स्थापित करवा दी गई है। इन चीजों के लिए सभी को अनुमति लेना जरूरी है। अगर कोई बिना अनुमति के चुनाव प्रचार करता पकड़ा गया तो आईपीसी की धारा 171 एच के तहत कार्रवाई होगी। कोई भी राजनीतिक दल/चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी रात 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अन्दर खर्चा रजिस्टर जमा करवाना अनिवार्य होगा।