भिवानी में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनिका की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले के अनुसार वर्ष 2019 में नाबालिग लड़की की मां ने महिला थाना पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में उसने बताया था कि भिवानी निवासी धर्मबीर ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ की। मामले में महिला ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी।
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शिकायत के आधार पर महिला पुलिस थाने ने केस दर्ज किया और पीड़ित बच्ची के मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाए। न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले के दोषी धर्मबीर निवासी भिवानी को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।