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Bhiwani News: अब पालतू गाय को लावारिस छोड़ने से हादसा होने पर मालिक पर दर्ज होगा पशु क्रूरता अधिनियम का केस

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भिवानी। अब पालतू गाय को लावारिस छोड़ने से हादसा होने की सूरत में पशुपालक यानी मालिक पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज होगा। सिविल लाइन पुलिस थाना प्रबंधक विशेष यादव ने पशुपालकों को सख्त हिदायतें देते हुए पालतू पशु खासकर गाय को बांधकर रखने के निर्देश दिए हैं।
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दरअसल, शहर में पालतू गायों को खुला छोड़ने की वजह से कई हादसे हो रहे हैं। पशु को करंट लगने व पशु द्वारा किसी राहगीर को टक्कर मारकर घायल किए जाने के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन पहले ही पालतू पशु पकड़े जाने पर मालिक पर मोटा जुर्माना लगाने के आदेश दे चुका है। लेकिन पुलिस प्रशासन भी पालतू पशुओं को लावारिस छोड़ने पर हादसा होने पर सख्त हो गया है।
सिविल लाइन पुलिस थाना प्रबंधक विशेष यादव ने बताया कि आम तौर पर पालतू गायों को मालिक खुला छोड़ देते हैं। पालतू पशुओं को दिनभर लावारिस छोड़ने की वजह से हादसे का अंदेशा रहता है। पालतू गाय को लावारिस छोड़े जाने पर अगर कोई हादसा होता है तो इस सूरत में पशु मालिक के खिलाफ ही पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज होगा। उन्होंने सभी पशुपालकों से भी अनुरोध किया है कि वे अपनी पालतू गाय को दूध निकालने के बाद खुला व लावारिस न छोड़े।
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