भिवानी। खाद्य पदार्थों में मिलावट और खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन से जुड़े तीन मामलों की सुनवाई करते हुए एडीसी दीपक बाबूलाल करवा ने कुल 1.99 लाख रुपये जुर्माना लगाया। लघु सचिवालय स्थित कार्यालय में हुई सुनवाई में मिसब्रांडिड, बिना लाइसेंस और सबस्टैंडर्ड खाद्य पदार्थों से संबंधित मामलों पर कार्रवाई की गई।
एडीसी ने संबंधित खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा के निर्धारित नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। एडीसी करवा ने हालु बाजार निवासी बुधराम बंसल के मामले में मिसब्रांडिड और बिना लाइसेंस से संबंधित उल्लंघन पाए जाने पर क्रमश: 29,999 रुपये और 9,999 रुपये जुर्माना लगाया। गांव चांग निवासी रजत के मामले में खाद्य पदार्थ सबस्टैंडर्ड पाए जाने पर 59,999 रुपये का जुर्माना किया गया।
लोहानी निवासी ओम बीकानेर स्वीट्स एंड सनेक्स और ग्रीन फील्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग झज्जर के मामले की सुनवाई के दौरान सबस्टैंडर्ड से संबंधित दोषी पाए जाने पर 99,999 रुपये का जुर्माना लगाया गया। एडीसी दीपक बाबूलाल करवा ने कहा कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की नियमित जांच करने और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने खाद्य कारोबारियों से खाद्य सुरक्षा से संबंधित सभी निर्धारित नियमों का पालन करने और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने को कहा।