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राष्ट्रीय ध्वज फहराने के नियमों की पालना हो सुनिश्चित : डीसी

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भिवानी। डीसी महावीर कौशिक ने बताया कि राष्ट्रीय ध्वज संहिता के पालन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के नियमों की पालना सुनिश्चित हो।
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उन्होंने आमजन से आह्वान करते हुए कहा कि भारतीय झंडा संहिता के अनुसार जनता की ओर से कागज से बने राष्ट्रीय झंडों को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर हाथ में लेकर लहराया जा सकता है। लेकिन इस दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जनता द्वारा प्रयोग किए गए कागज से बने राष्ट्रीय झंडों को समारोह के पूरा हाेने के पश्चात न तो विकृत किया जाए और न ही जमीन पर फेंका जाए। ऐसे झंडों का निपटान उनकी मर्यादा के अनुरूप ही किया जाए।
राष्ट्रीय ध्वज पुराना होने पर अपने नजदीक के तहसील या बीडीपीओ कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। क्षतिग्रस्त या अस्त-व्यस्त ध्वज प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। जहां ध्वज खुले में या किसी आम आदमी के घर पर फहराया जाता है, वहां इसे दिन-रात फहराया जा सकता है।
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महावीर कौशिक ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सार्वभौमिक स्नेह, सम्मान और निष्ठा है। फिर भी, राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर लागू होने वाले कानूनों, प्रथाओं और परंपराओं के संबंध में लोगों के साथ-साथ सरकारी संगठनों एजेंसियों में जागरूकता की कमी अक्सर देखी जाती है।
नागरिकों से अनुरोध है कि आप यह सुनिश्चित करें कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेल आयोजनों के अवसरों पर, जनता द्वारा उपयोग किए जाने वाले कागज से बने झंडों को कार्यक्रम के बाद फेंका या जमीन पर नहीं फेंका जाए। ऐसे झंडों का निपटान, ध्वज की गरिमा के अनुरूप, निजी तौर पर किया जाना चाहिए।
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