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Bhiwani News: उच्च न्यायालय के आदेश पर सब्जी मंडी और विकास नगर से हटेगा अतिक्रमण

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भिवानी। नई सब्जी मंडी और विकास नगर में अवैध निर्माण व अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में उपायुक्त ने संबंधित विभागों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
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नगर परिषद भिवानी और मार्केट कमेटी ने मंडी दुकानदारों तथा एससीएफ नंबर 1 से 34 तक के संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए हैं। इनमें दुकानों के आगे प्लेटफॉर्म पर किए अतिक्रमण और पीछे किए अवैध निर्माण हटाने के निर्देश हैं। नगर परिषद ने हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट-1973 की धारा 181 के तहत सात दिन में सरकारी भूमि, सड़क, रैंप, चबूतरे, सीढ़ियां, ग्रिल और शटर आदि से किए अतिक्रमण स्वयं हटाने को कहा है।
प्रशासन ने रोहतक रोड से मंडी में प्रवेश के लिए मुख्य द्वार का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। रोहतक रोड से लगती दीवार के दो अवैध प्रवेश बंद कर दिए गए हैं। विकास नगर की 60 फीट सड़क पर विकेट गेट पर लोहे के द्वार लगाए गए हैं। डीएसपी ट्रैफिक को भारी वाणिज्यिक वाहनों और अवैध लोडिंग-अनलोडिंग पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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विकास नगर नागरिक सभा के संरक्षक आरपी सिंह और अध्यक्ष डॉ. आरबी गोयल ने कहा कि क्षेत्र को स्वच्छ और अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए सामाजिक व कानूनी प्रयास जारी रहेंगे।
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