भिवानी। जिले में दिव्यांगों को प्रमाणपत्र बनवाने के लिए अब बुधवार का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विभाग की तरफ से पहले सप्ताह में एक दिन प्रमाणपत्र बनाने के कारण जिले के 2,260 दिव्यांगों की फाइलें अधर लटकी पड़ी हैं। अब विभाग ने दिव्यांगों को राहत देते हुए सप्ताह में पांच दिन प्रमाणपत्र बनाने का निर्णय लिया है।
इसके साथ ही खंडस्तर पर भी शिविर लगाकर दिव्यांगों के प्रमाणपत्र बनाए जाएंगे। बता दें कि सप्ताह में एक दिन प्रमाण पत्र बनाए जाने से दिव्यांगों को परेशानी होती थी। दिव्यांगों को नागरिक अस्पताल में भटकना पड़ता था। वहीं चिकित्सक की कमी से भी दिव्यांगों को बिना प्रमाण पत्र बनवाए वापस जाना पड़ता था। दिव्यांग लगातार इसकी शिकायत विभाग को कर रहे थे।
सिविल सर्जन ने तुरंत एक्शन लेते हुए सप्ताह में पांच दिन सोमवार से शुक्रवार तक प्रमाण पत्र बनाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा खंडस्तर पर भी शिविर लगाकर दिव्यांगों के अधूरे पड़े प्रमाणपत्रों को बनाया जाएगा।
दिव्यांगों के प्रमाणपत्र बनाने के लिए खंडस्तर पर शिविर लगाए जाएंगे। इसके अलावा नागरिक अस्पताल में सोमवार से शुक्रवार तक पांच दिन प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। यह सुविधा बवानीखेड़ा, तोशाम, लोहारू, सिवानी व मानहेरू में शुरू होगी। इसके बाद दिव्यांग कैंप बोर्ड में किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं रहेगी। शिविर में संबंधित डॉक्टर को नियुक्त किया गया है। इस कैंप बोर्ड में किसी तरह की अव्यवस्था नहीं होगी, अगर किसी तरह की खामी पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी से जवाब तलब किया जाएगा। - डॉ. रघुवीर शांडिल्य, सिविल सर्जन, भिवानी।
ब्लॉक स्तर पर लगने वाले शिविरों का विवरण
विभाग की तरफ से खंडस्तर पर दिव्यांग प्रमाणपत्र शिविर के लिए मंगलवार का दिन निर्धारित किया गया है। सिविल सर्जन ने बताया कि 20 मई को तोशाम, 27 मई को पीएचसी बहल, 2 जून को बवानीखेड़ा, 9 जून को लोहारू, 17 जून को सिवानी और 23 जून को मानहेरू में शिविर लगाए जाएंगे। वहां हर प्रकार की सुविधाएं होंगी।
हीरानंद ट्रस्ट तोशाम की भूमि की बोली आज
तोशाम। नायब तहसीलदार संजय शर्मा ने बताया कि हीरानंद ट्रस्ट तोशाम की भूमि को वर्ष 2025-26 एक वर्ष के लिए पट्टे पर उठवाने की बोली एसडीएम कार्यालय में 20 मई को की जाएगी। गांव तोशाम के हीरानंद ट्रस्ट की भूमि को वर्ष 25-26 एक वर्ष के लिए पट्टे पर उठाने के लिए 20 मई को एसडीएम कार्यालय की जाएगी। जहां इस भूमि की नीलामी सरकार के नियमानुसार कानून सर्कल की हिदायतों के अनुसार की जाएगी।