भिवानी शहर के रोहतक रोड पर निर्माणाधीन एक गाड़ियों के शोरूम के शुरू होने से पहले ही नगर परिषद की तलवार लटक गई है। शहर के वैध क्षेत्र से बाहर बन रहे इस शोरूम संचालकों को सीएलयू लेने के लिए नोटिस दिया गया है और एक सप्ताह में सीएलयू नहीं लाने पर कार्रवाई की जाएगी।
शहर के रोहतक रोड पर राधा स्वामी सत्संग भवन से थोड़ा एक गाड़ियों के नए शोरूम का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य जोरों पर है। शोरूम संचालकों ने नगर परिषद में नक्शे के लिए आवेदन किया मगर नप अधिकारियों ने जवाब दिया कि यह क्षेत्र शहर का अप्रूवड एरिया नहीं है। अन अप्रूवड क्षेत्र होने के कारण नक्शा पास नहीं किया गया। इसके बावजूद शोरूम का निर्माण किया गया। शोरूम का निर्माण अब भी जोरों पर चल रहा है। शोरूम के निर्माण की सूचना पर नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंची और निरीक्षण के बाद शोरूम के लिए सीएलयू नहीं होने नोटिस दिया। नोटिस में सात दिन का समय दिया गया है, अन्यथा शोरूम को सील किया जाएगा। शोरूम संचालकों ने भी आश्वासन दिया कि वे सीएलयू ले आएंगे। मामले में नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी हरदीप सिंह, बिल्डिंग इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने बताया कि शहर में बन रहे अवैध भवनों पर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सभी अपने नक्शे पास करवाने के बाद ही भवन निर्माण करें। रोहतक रोड पर निर्माणाधीन शोरूम शहर के अवैध क्षेत्र में आता है और यहां के लिए सीएलयू लेनी होगी। सीएलयू नहीं होने पर नोटिस दिया गया है। एक सप्ताह में सीएलयू नहीं ली गई तो सील किया जाएगा।