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बीयर में थे मच्छर, कंपनी पर पांच हजार रुपये जुर्माना

Wed, 04 Nov 2015 01:08 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला भिवानी
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भिवानी। बीयर में मच्छर पाए जाने पर कंपनी पर पांच हजार रुपये जुर्माना किया गया है। यह फैसला उपभोक्ता फोरम ने सुनाया। जुर्माने की राशि शिकायतकर्ता को हर्जाने के तौर पर दी जाएगी।
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जैन चौक वासी कमल सिंह ने उपभोक्ता फोरम में 9 अप्रैल 2013 में शिकायत की थी, जिसमें उसने बताया कि 21 मई 2012 में एक दोस्त की शादी समारोह में वह दादरी गया हुआ था। वहां उसने नामी कंपनी की दो बीयर खरीदी। पहली बीयर खोलकर पी, तो अजीब सा महसूस हुआ। जब उसने दूसरी बोतल देखी तो उसमें मच्छर व कीड़े थे, जिस कारण उसकी तबीयत बिगड़ी और उसे उल्टियां हुई। बीयर का उसे कोई बिल भी नहीं दिया गया। उसने शराब ठेका कर्मचारियों को शिकायत की तो कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उसने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया। इसी मामले में उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष राजेश जिंदल की अदालत ने मामले में फैसला सुनाते हुए बीयर निर्माता कंपनी पर पांच हजार रुपये जुर्माना किया। यह राशि शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के निर्देश दिए गए।
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अनेक दफा खाद्य पदार्थ निर्माता कंपनियां लापरवाही करती है। उनके साथ भी एक दफा ऐसा हो चुका है। इसलिए लोगों को जागरूक होना चाहिए। बीयर में मच्छर थे। इस कारण कंपनी पर पांच हजार रुपये जुर्माना किया गया है।
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मुकेश गुलिया, अधिवक्ता, शिकायतकर्ता पक्ष
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