भिवानी। नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे सुरुचि अटरेजा सिंह की अदालत ने शनिवार को दोषी को 10 वर्ष की कैद और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जिला भिवानी की एक महिला ने सिवानी थाना पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि आठ फरवरी 2024 को आरोपी उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत पर सिवानी पुलिस ने संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। इसके बाद पुलिस ने तत्परता से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया था। अदालत ने ढाणी भाकरा निवासी धर्मबीर को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत 10 वर्ष कैद व 20,000 रुपये जुर्माना, धारा 363 आईपीसी में सात वर्ष कैद व 5,000 रुपये जुर्माना तथा धारा 366 आईपीसी के तहत 10 वर्ष कैद व 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायालय ने जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान भी किया है।
पुलिस अधीक्षक भिवानी सुमित कुमार ने सभी थाना व चौकी प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाए ताकि पीड़ित को समय पर न्याय मिल सके।