संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला सिटी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत रबी की फसलों का बीमा करवाने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डाॅ. जसविंद्र सिंह ने जिला के किसानों से आह्वान किया कि वह पीएमएफबीवाई का लाभ लेने के लिए निर्धारित तिथि से पहले अपनी फसलों का बीमा अवश्य करवा लें। किसानों को जागरूक करने के लिए विभाग की ओर से शिविर भी लगाए जा रहे है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मौजूदा रबी सीजन में गेंहू, चना, सरसों, जौ और सूरजमुखी फसलों का बीमा किया जा रहा है। किसान की आओर से रबी फसलों का देय प्रीमियम बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत रहेगा और शेष प्रीमियम का भुगतान राज्य और केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
फसल में नुकसान होने पर क्लेम खेत स्तर पर देय होगा
डॉ. सैनी ने बताया कि बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि व जलभराव से फसल में नुकसान होने पर क्लेम खेत स्तर पर देय होगा। इस योजना के तहत किसी गांव में फसल की औसत पैदावार पूर्व निर्धारित पैदावार से कम होने पर क्लेम गांव के सभी बीमित किसानों को दिया जाएगा। फसल कटाई के 14 दिनों के अंदर (फसल सूखने के लिए रखी गई हो) नुकसान होने पर क्लेम खेत स्तर पर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रति एकड़ के हिसाब से गेंहू की फसल के लिए बीमित राशि 32147.20 रुपये और किसान द्वारा दी जाने वाली प्रीमियम राशि 482.208 रुपये, चना के लिए बीमित राशि 15801.20 रुपये, किसान द्वारा दी जाने वाली प्रीमियम राशि 237.018 रुपये, जौ के लिए बीमित राशि 20487.20 किसान द्वारा दी जाने वाली प्रीमियम राशि 307.308 रुपये, सरसों के लिए बीमित राशि 21576.8 रुपये, प्रीमियम राशि 323.652 रुपये और सूरजमुखी फसल के लिए बीमित राशि 21794.8 प्रीमियम राशि 326.922 रुपये निर्धारित की गई है।
फसल बीमा के लिए यह दस्तावेज जरूरी जिन किसानों को अपनी फसलों का बीमा करवाना है, वह अपना आधार कार्ड, बैक पासबुक, नवीनतम भूमि रिकार्ड या जमाबंदी, बुआई प्रमाण पत्र और मेरी फसल मेरा ब्यौरा सहित संबंधित बैक या सीएससी केंद्र के माध्यम से बीमा करवा सकते है।