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Ambala News: अपहरण और नशीला पदार्थ पिलाने के दो आरोपी युवक बरी

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अंबाला सिटी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हितेश गर्ग की अदालत ने अपहरण और किशोरियों को नशीला पदार्थ पिलाने के मामले में नामजद गांव टंगैल निवासी युवराज और आकाशदीप को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। इस मामले में मुख्य गवाह और पीड़ित लड़कियां अपने बयानों से मुकर गईं और अदालत में आरोपियों को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान दोनों किशोरियों ने अदालत में कहा कि उन्हें किसी ने अगवा नहीं किया और वे आरोपियों को पहली बार कोर्ट में देख रही हैं। उन्होंने पुलिस पर दबाव में बयान दर्ज कराने का भी आरोप लगाया। सुनवाई के दौरान जब पीड़ितों और उनकी माताओं के बयान दर्ज किए गए, तो उन्होंने अभियोजन पक्ष की दलील को खारिज कर दिया।
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शिकायतकर्ता मां ने भी कोर्ट में दावा किया कि उसने कभी पुलिस को ऐसी कोई शिकायत नहीं दी और पुलिस ने खाली कागजों पर उसके हस्ताक्षर लिए थे। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार यह मामला 13 अक्टूबर 2023 का है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि उसकी बेटियां स्कूल जा रही थीं, तभी रास्ते में युवराज और आकाशदीप नामक युवकों ने उन्हें कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया और उन्हें अगवा कर लिया। बाद में लड़कियां एक पुल के नीचे बेहोशी की हालत में मिली थीं। पुलिस ने इस संबंध में आईपीसी में नशीला पदार्थ पिलाने की धारा 328, नाबालिग लड़की के अपहरण की धारा 366-ए, आपराधिक धमकी की धारा 506 और सबूत मिटाने की धारा 201 के तहत मामला दर्ज किया था। ब्यूरो
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