अंबाला। एक ही टिकट खरीद कर पर्यटन यात्री किसी भी ट्रेन में चढ़-उतर सकेंगे। मंडल ने वर्ल्ड हेरिटेज कालका-शिमला विरासत रेलवे रूट पर पर्यटकों के लिए यह सुविधा शुरू की है। हॉप-ऑन, हॉप-ऑफ सुविधा के तहत पर्यटक एक ही टिकट की खरीद पर बीच रास्ते के सभी स्टेशनों को देख सकेंगे। टिकट को कालका-शिमला रूट के किसी भी स्टेशन से खरीदा जा सकता है।
मंडल रेल प्रबंधक गुरिंदर मोहन सिंह ने बताया कि यह सुविधा पहली जुलाई से आगामी छह महीने के लिए परीक्षण के आधार पर दी गई है। वरिष्ठ वाणिज्य अधिकारी हरि मोहन ने बताया कि इस सुविधा के तहत यात्री सीटों की उपलब्धता के अनुसार किसी भी ट्रेन के किसी भी डिब्बे में सवार हो सकते हैं, वहीं स्टेशन पर ट्रेन के ठहराव अनुसार यात्री किसी भी स्टेशन से किसी भी ट्रेन में चढ़-उतर सकते हैं।
वयस्कों और बच्चों के लिए अलग किराया
हॉप-ऑन और हॉप-ऑफ सुविधा के तहत वयस्को और बच्चों के लिए अलग-अलग टिकट का किराया निर्धारित किया गया है। वयस्को के लिए एक दिन का किराया 500 रुपये, दो दिन का किराया 800 रुपये और तीन दिन का किराया 1000 रुपये देना होगा, वहीं पांच वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों को एक दिन की टिकट के लिए 250 रुपये, दो दिन के लिए 400 रुपये और तीन दिन के लिए 500 रुपये देने होंगे।
इस सुविधा के तहत यात्री ट्रेन में किसी अन्य भुगतान/मूल्य वर्धित सेवाओं का लाभ उठाने के हकदार नहीं होंगे। टिकट अहस्तांतरणीय होगी, टिकट पर किसी रियायत की अनुमति नहीं होगी और हॉप-ऑन हॉप-ऑफ टिकट वापसी योग्य टिकट नहीं होगी। टिकट खरीदने की प्रक्रिया के दौरान पर्यटक को पहचानपत्र भी देना होगा।
सफर के दौरान रखना होगा पहचान पत्र
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचानपत्र, पासपोर्ट, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड, आरटीओ द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी क्रमांक संख्या वाले फोटो पहचानपत्र, छात्रों के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल/कॉलेज द्वारा जारी किए गए फोटो के साथ छात्र पहचान पत्र, फोटो के साथ राष्ट्रीयकृत बैंक पास बुक, फोटो के साथ बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड, विशिष्ट पहचान कैंडिडेट आधार, एम-आधार और ई-आधार कार्ड, राज्य/केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिला प्रशासनों, नगर निकायों और पंचायत प्रशासनों द्वारा जारी क्रमांक वाले फोटो पहचान पत्रों का इस्तेमाल टिकट खरीद के साथ करना होगा। जो भी पहचान पत्र टिकट खरीद के समय दर्ज होगा, वही पहचान पत्र सफर के दौरान यात्री के पास होना अनिवार्य है, अन्यथा यात्री को बिना टिकट मानकर जुर्माना वसूला जाएगा।