नारायणगढ़। खेड़ी जट्टान गांव में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर फाइनेंस कंपनी द्वारा कब्जे में ली गई संपत्ति पर अवैध रूप से ताला तोड़कर कब्जा करने का मामला सामने आया है। उम्मेद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी सुनील मोहम्मद और उसकी पत्नी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। कंपनी अधिकारी ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने न केवल सील तोड़ी, बल्कि उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी।
फाइनेंस कंपनी के अधिकृत अधिकारी मनदीप शर्मा ने बताया कि खेड़ी जट्टान गांव स्थित एक मकान को लोन न चुकाने के कारण सरफेसी एक्ट की धारा 14 के तहत अटैच किया गया था। 30 सितंबर 2025 को जिला मजिस्ट्रेट अंबाला ने इस संपत्ति का भौतिक कब्जा लेने के आदेश जारी किए थे और 20 दिसंबर 2025 को कंपनी के अधिकारियों ने पुलिस बल की मौजूदगी में मकान का कब्जा लिया था। उस समय घर के सामान की विधिवत सूची बनाई गई, वीडियोग्राफी की गई और घर को सील कर वहां सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिया गया था।