अंबाला सिटी। 20 वर्ष से निगम की दुकानों के किराएदार दुकानदारों को मालिकाना हक दिया जा रहा है। निगम मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत दुकानदारों को मालिकाना हक दे रहा है। यह प्रक्रिया कई महीने से चल रही है।
नगर निगम की संयुक्त आयुक्त अदिति ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के अंतर्गत अंबाला शहर में कुल 438 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिसमें से 255 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं और इनमें से 175 किराएदारों को मालिकाना हक दिया जा चुका है, जबकि 46 शेष आवेदनों पर मालिकाना हक देने के लिए कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।
निगम की दुकानों का किराया जमा नहीं करवा रहे दुकानदार, होगी सील
कुछ दुकानदारों की ओर से नियमित तौर पर निगम की दुकानों का किराया समय पर जमा नहीं करवाया जा रहा है और उनके पर अब किराए की ज्यादा राशि बकाया हो गई है। इसमें मुख्यतः विकास विहार, आदर्श मार्केट, न्यू क्लाथ मार्केट और अंबा मार्केट के दुकानदार शामिल है।
इन दुकानदारों को निगम की ओर से दो से तीन बार नोटिस दिए जा चुके हैं, फिर भी इन दुकानदारों की ओर से किराए की राशि जमा नहीं करवाई जा रही। निगम संयुक्त आयुक्त अदिति ने बताया कि अगर दुकानदारों ने 10 दिन के अंदर बकाया राशि जमा नहीं करवाई तो दुकानों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।