अंबाला सिटी। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे एक सरकारी कर्मचारी को कोर्ट से झटका लगा है। एडीजे अंशु शुक्ला की अदालत ने आरोपी जसबीर सिंह की विदेश यात्रा की अर्जी को खारिज कर दिया है। आरोपी ने दूसरी बार अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब पहले ही एक बार अर्जी खारिज हो चुकी है, तो उन्हीं तथ्यों पर दोबारा विचार करने का कोई नया आधार नहीं बनता।
आरोपी जसबीर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत वर्ष 2023 में प्राथमिकी दर्ज की थी। इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है और अब 28 अप्रैल को अभियोजन पक्ष की गवाही होनी तय है। आरोपी ने अदालत से गुहार लगाई थी कि उसे 27 मार्च से 27 अप्रैल 2026 तक अपनी बेटी से मिलने कनाडा और न्यूयॉर्क में रह रहे नाबालिग बेटे से मिलने जाने की अनुमति दी जाए। पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि आरोपी के बच्चे पहले से विदेश में सेटल हैं। ऐसी आशंका है कि आरोपी संपत्ति बेचकर विदेश भाग सकता है ताकि फैसले से बच सके। ब्यूरो