अंबाला सिटी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल नग्गल से सेवानिवृत्त प्रधानाचार्या रागिनी शर्मा को 2019 में लगे 1.80 लाख के गबन मामले में चार्जशीट किया गया। वह करीब पांच माह पहले सेवानिवृत्त हुई थी। उनको नियम सात के तहत चार्जशीट किया गया है।
यह कार्रवाई हरियाणा के राज्यपाल की ओर से हरियाणा सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 2016 के नियम-7 के साथ हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम 2016 के नियम 12 (2) (बी) के तहत की गई है। वहीं, मामले में सेवानिवृत्त प्रधानाचार्या से 15 दिनों की अवधि में लिखित रूप में स्पष्टीकरण या बचाव के पक्ष में उनसे जवाब मांगा गया है।
नग्गल के पूर्व अध्यापक दीपक कोहली ने 2022 सीएम विंडो पर इस मामले के संबंध में शिकायत की थी। शिकायतकर्ता दीपक कोहली ने बताया कि इस मामले की तब बीईओ की कमेटी ने जांच की थी, लेकिन कमेटी ने यह लिखा था कि वहां कमियां पाई गई, मगर क्या कमियां पाई गई, वह नहीं बताया था। इस पर उन्होंने असहमति जताई थी।
इसके बाद निदेशालय ने डीईओ को जांच के निर्देश दिए थे। तब डीपीसी, एसडीओ, अकाउंट अधिकारी ने मामले की जांच की थी। जांच में दो लाख की रिकवरी छह साल का ब्याज निकाला था। उन्होंने बताया कि वह अनुबंध पर जून 2013 से स्कूल में कार्यरत थे, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। उन्होंने सेवाएं बहाल करने की भी मांग की। जिला शिक्षा अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि नग्गल राजकीय स्कूल से सेवानिवृत्त प्रधानाचार्या रागिनी शर्मा के गबन मामले में चार्जशीट को लेकर विभाग में पत्र आया है या नहीं, इस बारे में वह गुरुवार को चेक कर ही बता पाएंगे।