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धारा 7ए बारे आज उपायुक्त से मिलेंगे प्रॉपर्टी डीलर, मांगे नहीं मानी तो मुख्यमंत्री से लेंगे समय

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अंबाला रियल एस्टेट एंड बिल्डर एसोसिएशन के सदस्य बैठक के बाद जानकारी देते हुए - फोटो : Ambala
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अंबाला। प्रॉपर्टी डीलरों के व्यवसाय की समस्याओं पर विचार करने व जबरी धारा सात ए नियमित कॉलोनियों पर लागू करने के साथ ही अन्य मामलों के संबंध में बैठक हुई। यह बैठक अंबाला रियल एस्टेट एंड बिल्डर एसोसिएशन की ओर से रविवार प्रधान महिंद्र सेठी के कार्यालय में संपन्न हुई।
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प्रधान महिंद्र सेठी ने कहा कि अपने अधिकारों का हनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भले ही इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय का सहारा ही क्यों न लेना पड़े। चेयरमैन अशोक गोयल ने कहा कि प्रशासन ने यदि हमारी जायज मांगों को मान कर समस्या का समाधान न किया तो मुख्यमंत्री से समय लेकर अपनी जायज मांगों के लिए बात की जाएगी। ओंकार सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकार जनता के कानूनी व संविधानिक अधिकार भी छीन रही है। भूमि की रजिस्ट्री करवाने का अधिकार कानूनी है और भारत में कहीं भी संपत्ति खरीदने व बेचने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 300ए में दिया गया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि उपायुक्त अंबाला से 21 फरवरी को छावनी व अंबाला शहर के सभी साथी एकजुटता से मुलाकात करेंगे और समस्या का समाधान निकालने का आग्रह करेंगे। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष सुनील सेठी, अनिल लांबा, परमवीर सिंह, शैली शर्मा, दीपक गुप्ता, हरीश शर्मा, राजीव मेहता, सुमित चौहान, वीके पाहवा, संजय कुमार, विमल गोयल, विनीश खन्ना, धर्मेंद्र कुमार, निशांत, नीरज अरोड़ा, विमल गोयल, ईशु नय्यर, अम्पू गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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