संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला। कैंटोनमेंट बोर्ड प्रशासन ने क्षेत्र में बिना वैध ट्रेड लाइसेंस संचालित हो रहे दुकानदारों और कारोबारियों के खिलाफ सख्ती करने का फैसला किया है। बोर्ड ने सभी व्यवसायियों को चेतावनी दी है कि वे अनिवार्य रूप से अपना ट्रेड लाइसेंस बनवा लें, सख्त दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इस अभियान के पहले चरण में लापरवाही बरतने वाले 100 दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं।
बरसों से ठप थी व्यवस्था
अधिकारियों के मुताबिक, नियमानुसार प्रत्येक दुकानदार को हर साल ट्रेड लाइसेंस लेना या उसका नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। पहले यह प्रक्रिया नियमित रूप से चलती थी लेकिन पिछले कुछ वर्षों से प्रशासनिक सुस्ती और दुकानदारों की अनदेखी के चलते यह व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ गई थी। अब बोर्ड ने इसे पुनर्जीवित करते हुए अवैध रूप से चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर नकेल कसने का निर्णय लिया है।
जुर्माने के बाद होगी सीलिंग
बोर्ड ने कार्रवाई की रूपरेखा तय कर दी है। जिन दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं, उन्हें एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपना लाइसेंस प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद भी जो दुकानदार नियमों की अनदेखी करेंगे, उन पर पहले जुर्माना लगाया जाएगा। यदि फिर भी लाइसेंस नहीं लिया गया, तो बोर्ड ऐसे प्रतिष्ठानों को सीधे सील करने की कार्रवाई शुरू करेगा।
नियम पालन की अपील
बोर्ड प्रशासन का कहना है कि यह कदम न केवल नियमों के पालन के लिए है, बल्कि क्षेत्र की व्यावसायिक गतिविधियों को व्यवस्थित बनाने के लिए भी आवश्यक है। दुकानदारों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपने दस्तावेज दुरुस्त कर लें ताकि किसी भी दंडात्मक कार्रवाई या दुकान सील होने की नौबत से बचा जा सके।
यह होता है ट्रेड लाइसेंस
ट्रेड लाइसेंस स्थानीय नगर निगम, नगर परिषद, कैंटोनमेंट बोर्ड क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक परमिट है, जो किसी व्यक्ति या कंपनी को एक निश्चित स्थान पर व्यवसाय शुरू करने की अनुमति देता है। यह सुनिश्चित करता है कि उनका व्यवसाय सुरक्षा मानकों, स्वास्थ्य नियमों और स्थानीय कानूनों का पालन कर रहा है। ट्रेड लाइसेंस बनवाने का खर्च मुख्य रूप से व्यापार के प्रकार, दुकान या ऑफिस के आकार और स्थान पर निर्भर करता है। आमतौर पर छोटे व्यवसायों (किराना दुकान, सैलून आदि) के लिए इसका वार्षिक खर्च 500 से 1500 रुपये के बीच होता है, जबकि बड़े उद्योगों या रेस्त्रां आदि के लिए यह 10 से 15,000 रुपये या उससे अधिक हो सकता है।
बोर्ड क्षेत्र में व्यवसाय करने वालों के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी है। विभागीय जांच पड़ताल में सामने आया कि पिछले कुछ वर्षों से यह प्रक्रिया पूरी तरह से बंद थी। प्राथमिक चरण में 100 के करीब दुकानदारों को नोटिस दिए गए हैं ताकि वो समय रहते आवेदन करके ट्रेड लाइसेंस प्राप्त कर सकें।
राहुल आनंद शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कैंटोनमेंट बोर्ड,अंबाला।