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Ambala News: निगार सिनेमा के बाहर चस्पाया नोटिस, खरीद-फरोख्त करना गैरकानूनी

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अंबाला। निगार सिनेमा की भूमि हरियाणा सरकार की मलकीयत है व एक्साइज एरिया में पढ़ती है। इसलिए सरकार व नगर परिषद की अनुमति के बिना भूमि की स्थिति को बदलकर प्लाॅट बेचना व किसी भी प्रकार की खरीद-फरोख्त करना गैरकानूनी है। उक्त नोटिस कार्यालय नगर परिषद अंबाला सदर द्वारा मंगलवार दोपहर को निगार सिनेमा के बाहर दीवारों पर चस्पा दिया गया है।
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नोटिस के माध्यम से जानकारी दी गई है कि नगर परिषद के संज्ञान में आया है कि निगार सिनेमा प्रॉपर्टी नंबर 6275 ए, 6275 1 निकलसन रोड कैंट की संपत्ति पर भूमि की स्थिति को बदलकर टुकड़े करके प्लॉट बेचने की प्रक्रिया की जा रही है। जीएलआर रिकॉर्ड के अनुसार यह संपत्ति केदारनाथ पुत्र मूलचंद, किशनचंद, राजेश्वरी देवी पत्नी महावीर प्रसाद, राधा वल्लभ, किशनचंद्र,शकुंतला देवी पत्नी परमानंद के नाम आक्यूपेंसी राइट के कॉलम में दर्ज है। गौरतलब है कि यह मामला हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज के संज्ञान में आया था। उन्होंने नगर परिषद के प्रशासक को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।

सूचना मिली थी कि निगार सिनेमा की संपत्ति को टुकड़ों के रूप में प्लाॅट काटकर बेचने की तैयारी हो रही है। यह संपत्ति हरियाणा सरकार की मलकीयत है। इसलिए आमजन को आगाह करने के लिए नोटिस चस्पाया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति इस जगह से संबंधित खरीद-फरोख्त न करे।
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-राजेश कुमार, सचिव, नगर परिषद अंबाला सदर।
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