माई सिटी रिपोर्टर
अंबाला सिटी। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दर्ज मामले में एनडीपीएस की विशेष कोर्ट ने शुक्रवार कोे फैसला सुनाया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मामले में सुनवाई के बाद आरोपी बिनेश कुमार और नवीन को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।
अदालत ने अभियोजन पक्ष की कहानी पर कई संदेह व्यक्त किए, जिसके कारण आरोपियों को बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान सामने आया कि अभियोजन पक्ष ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 का उल्लंघन किया।
इसके साथ ही जहां से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई वह भीड़भाड़ वाला इलाका था इसके बावजूद कोई स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया गया। कोर्ट को मामले में पुलिस के जांच अधिकारी पर भी संदेह हुआ। बिनेश कुमार के कब्जे से हेरोइन की बरामदगी साबित नहीं हो पाई, इसलिए कोर्ट ने कहा कि सह आरोपी नवीन पर कोई दायित्व नहीं बनता है।
न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे बिनेश कुमार के पास हेरोइन का कब्जा साबित करने में विफल रहा और तलाशी और बरामदगी की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से नहीं की गई। इस मामले की प्राथमिकी 4 सितंबर 2018 को महेश नगर थाने में दर्ज की गई थी।
जिसमें बिनेश कुमार पर 8.8 ग्राम हेरोइन अपने पास रखने का आरोप था। वहीं नवीन पर बिनेश को कथित रूप से हेरोइन सप्लाई करने का आरोप था।