संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला सिटी। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर को किया जाएगा, जिसका आयोजन हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार किया जाएगा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंबाला प्रवीण ने बताया कि लोगों के लंबित मामलों का निपटारा करने के लिए समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है, इस कड़ी में आगामी 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में वैवाहिक, पारिवारिक विवाद, आपराधिक मामले, भूमि अधिग्रहण, श्रम विवाद, बैंक रिकवरी मामले, बिजली, पानी और पेंशन मामलों का निपटारा होगा। इस कड़ी में जिला न्यायालय में हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है ताकि लोगों तक इसकी अधिक जानकारी पहुंच सके और ज्यादा लोग इस लोक अदालत का फायदा ले सकें। न्यायिक अधिकारी प्रवीण ने बताया कि इसके अलावा बिजली, पानी इत्यादि संबंधित प्री लिटिगेशन स्टेज पर मुकदमे स्थायी लोक अदालत में लगाकर निपटाए जा सकते है। स्थायी लोक अदालत एडीआर सेंटर अंबाला में स्थापित है। उन्होंने यह भी बताया कि स्थायी लोक अदालत में लोक अदालत का आयोजन 11 दिसंबर को किया जाएगा।
उन्होंने जनसाधारण से अपील की कि वह अदालत में लंबित मुकदमे व प्री-लिटिगेशन स्टेज पर मुकदमे इस लोक अदालत में रखकर उनका निपटारा करवा सकते है, जिससे आपसी समझौते से मुकदमे का निपटारा होने पर भाईचारे की भावना बढ़ती है और लोक अदालत में समझौता हुए मुकदमों की अपील भी नहीं होती, जिससे समय व धन की बचत होती है।