संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला सिटी। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 दिसंबर को किया जाएगा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव प्रवीण ने बताया कि लोगों के लंबित मामलों का निपटारा करने के लिए समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। इस कड़ी में आगामी 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में वैवाहिक, पारिवारिक विवाद, आपराधिक मामले, भूमि अधिग्रहण, श्रम विवाद, बैंक रिकवरी मामले, बिजली, पानी और पेंशन मामलों का निपटारा होगा। इस कड़ी में जिला न्यायालय में हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है ताकि लोगों तक इसकी अधिक जानकारी पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इस लोक अदालत का फायदा ले सकें।
न्यायिक अधिकारी प्रवीण ने बताया कि इसके अलावा बिजली, पानी इत्यादि संबंधित प्री-लिटिगेशन स्टेज पर मुकदमे स्थायी लोक अदालत में लगाकर निपटाए जा सकते हैं। स्थायी लोक अदालत, एडीआर सेंटर अंबाला में स्थापित है। उन्होंने बताया कि स्थायी लोक अदालत में लोक अदालत का आयोजन 11 दिसंबर को किया जाएगा।