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नप चुनाव : नए नियमों के तहत डालने होंगे दो वोट

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अंबाला। हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट, 1973, जो प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं और नगर परिषदों पर लागू होता है, में वर्ष 2019 में किए कानूनी संशोधन की ओर से नगर परिषद / पालिका के अध्यक्ष / प्रधान पद का चुनाव स्थानीय मतदाताओं की ओर से प्रत्यक्ष तौर पर करने का प्रावधान है।
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इसका अर्थ यह है कि अंबाला कैंट नगर परिषद के अंतर्गत पंजीकृत हर मतदाता को दो वोट डालने होंगे, एक अपने संबंधित वार्ड प्रतिनिधि अर्थात नप सदस्य (जिसे आम भाषा में पार्षद कहते हैं हालांकि यह शब्द नगरपालिका कानून में नहीं है) के लिए और दूसरा नप के अध्यक्ष को चुनने के लिए। ऐसी संभावना है कि इस बार अंबाला सदर नगर परिषद के अध्यक्ष का पद अनारक्षित होगा, क्योंकि पुनर्गठन के बाद यह इस नगर निकाय का पहला आम चुनाव है।

जानकारी देते हुए शहर निवासी और हाईकोर्ट के वकील और म्युनिसिपल कानून के जानकार हेमंत कुमार ने बताया कि अंबाला सदर नगर परिषद की ताजा फाइनल वार्डबंदी के बाद हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की ओर से इसके आगामी आम चुनाव करवाने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाएगा। इससे पहले सभी 32 वार्डों की मतदाता सूचियों का संशोधन होगा जो आयोग के निर्देशन में एक अक्टूबर 2024 या संभवतः एक जनवरी 2025 की योग्यता तिथि के आधार पर संशोधित की जाएगी।
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हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ ) की ओर से प्रदेश के सभी 22 जिलों में कुल पंजीकृत मतदाताओं की प्रकाशित मतदाता सूचियों के अनुसार अंबाला कैंट विधानसभा सीट में 12 सितंबर 2024 को मतदाताओं की कुल संख्या दो लाख सात हजार 146 थी। इस आधार पर दो माह पूर्व पांच अक्तूबर को अंबाला कैंट विस सीट पर आम चुनाव भी कराया गया था।
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