अंबाला सिटी। एनडीपीएस की विशेष अदालत ने मादक पदार्थों की तस्करी के एक मामले में सजा सुनाई। कोर्ट ने पप्पू साहनी को दोषी पाते हुए 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे दो साल की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार बंसल की अदालत ने सुनाया।
दरअसल, 21 अक्तूबर 2022 को अंबाला के सदर पुलिस स्टेशन ने गुप्त सूचना के आधार पर बिहार के सीतामढ़ी में गांव महिंदवारा निवासी पप्पू साहनी को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उसके पास से 2 किलो 600 ग्राम अफीम बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। ब्यूरो