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Ambala News: जानलेवा हमले के दोषी को तीन साल का कारावास

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- सात हजार रुपये का अर्थदंड लगाया, वर्ष 2021 में हुई थी वारदात
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माई सिटी रिपोर्टर

अंबाला। जिला सत्र न्यायालय ने जानलेवा हमला और अन्य संबंधित अपराधों के मामले में विजय को दोषी ठहराते हुए उसे तीन साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। बुधवार को जिला सत्र न्यायाधीश कंचन माही ने यह फैसला सुनाया। इसकी प्राथमिकी अंबाला शहर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी जिसमें जानलेवा हमले में तीन साल की सजा, चोट पहुंचाने, धमकी और गैरकानूनी जमावड़ा में एक साल की सजा सुनाई गई।
दोषी कमल विहार निवासी विजय पर अदालत ने सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि सभी सजा एक साथ चलेंगी। इसके अलावा जांच या ट्रायल के दौरान दोषी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को उसकी कुल सजा में से समायोजित कर दिया जाएगा।
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सिर पर आईं थी चोटें

5 सितंबर 2021 को एएसआई रेशम सिंह अपने अन्य पुलिस कर्मियों के साथ गश्त पर थे। तभी उन्हें सूचना मिली कि सिटी की मंडी के मोड़ के पास एक अज्ञात युवक झगड़े की चोट के कारण घायल है। पुलिस कर्मियों ने मौके पर जाकर देखा तो युवक के सिर में चोटों के कारण खून निकल रहा था। उसे डायल 112 के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सक ने बताया कि युवक से सिर सहित छह स्थानों पर गंभीर चोटें थी। इसके कुछ देर बाद सिटी की न्यू शिवालिक कॉलोनी निवासी रानी उर्फ कमला भी अस्पताल पहुंच गईं। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनका छोटा बेटा नूर (20) मजदूरी करता है।
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बेटे का कमल विहार निवासी रिश्तेदार शेरा की लड़की को लेकर कोई विवाद हो गया था। हालांकि बाद में समझौता भी हो गया था, मगर शेरा व उसका परिवार नूर से रंजिश रखता था जिसके बाद उस पर जानलेवा हमला किया गया। इस मामले में आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
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