अंबाला। अंबाला जिले में 25 मई को मतदान व 4 जून मतगणना के दिन शराब के ठेके बंद रहेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर भी शराब के वितरण पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। उक्त जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉ. शालीन ने दी। उन्होंने कहा कि मतदान और मतगणना के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह फैसला किया गया है।
उन्होंने बताया कि होटलों, खाने के स्थलों, दुकानों और अन्य पब्लिक व निजी स्थलों पर मतदान के 48 घंटे पहले से ही शराब के वितरण पर प्रतिबंध रहेगा। आदेशों की अवहेलना करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर क्षेत्र में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने व शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न करवाने के उद्देश्य से 23 मई को शाम छह बजे से जिले में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा असामाजिक तत्वों पर काबू पाने के उद्देश्य से धारा 144 के तहत वाहनों के फ्री मूवमेंट पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं ताकि मतदान व्यवस्था दुरुस्त रहे।