अंबाला। रेलवे बोर्ड ने उन कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के तहत कवरेज पाने का अंतिम अवसर दिया है, जिन्हें 22 दिसंबर 2003 से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों के लिए नियुक्त किया गया था। इस संबंध में बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट को निर्देश जारी किए हैं।
रेलवे बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर (वित्त) रमेश चंद्र पांडे की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट को 15 मई 2026 के पत्र के जरिये लंबित मामलों का विवरण मांगा गया था लेकिन कई जोन ने अभी तक इसका पालन नहीं किया है। अब बोर्ड ने 10 जुलाई की समय सीमा निर्धारित की है।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे लंबित मामलों की सूची और इस आशय का प्रमाणपत्र कि रेलवे के पास अब कोई मामला लंबित नहीं है, निर्धारित ईमेल आईडी पर भेजें। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह अंतिम चेतावनी है। यदि 15 जुलाई तक कोई जवाब नहीं मिलता है, तो यह मान लिया जाएगा कि संबंधित जोनल रेलवे में कोई मामला लंबित नहीं है। इसके बाद किसी भी नए मामले पर विचार नहीं किया जाएगा। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि यदि इस प्रक्रिया में कोई कोताही बरती गई, तो इसके लिए सीधे तौर पर संबंधित जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।