अंबाला सिटी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंबाला की ओर से वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विशेष जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रवीण ने बताया कि यह अभियान भारत के न्यायिक तंत्र पर बढ़ते बोझ को कम करने और जनता को त्वरित, सरल, सुलभ तथा सौहार्दपूर्ण न्याय उपलब्ध कराने के लिए मध्यस्थता के महत्व को रेखांकित करता है।
अभियान के अंतर्गत जिले में विभिन्न अदालतों में चल रहे मुकदमों को मध्यस्थता केंद्र द्वारा सुलझाने के प्रयास किया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत 90 दिन तक उचित लंबित मुकदमों को समझौता केंद्र अंबाला में भेजा जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत वैवाहिक विवाद मामले, दुर्घटना दावा मामले, घरेलू हिंसा मामले सेवा मामले आपराधिक मामले, आपराधिक समझौता योग्य मामले, उपभोक्ता विवाद मामले, विभाग वसूली मामले, विभाजन मामले, बेदखली मामले, भूमि मामले, अन्य उपयुक्त सिविल मामले, अदालतों द्वारा भेजे जाएंगे। जिन लोगों के मुकदमे विभिन्न अदालतों में चल रहे हैं, वह संबंधित अदालत द्वारा अपने मुकदमे समझौता केंद्र अंबाला में भिजवा सकते हैं।