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सड़क पर फैलाई गंदगी या किया शौच, नपा वसूलेगा जुर्माना

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नारायणगढ़। अब यदि किसी ने सड़क पर गंदगी फैलाई तो नगर पालिका उससे जुर्माना वसूल करेगी। यह जानकारी नगरपालिका सचिव राजेश कुमार शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि शहर के सभी निवासियों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने व पॉलीथिन से होने वाले पर्यावरण को नुकसान से बचाने एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत सरकार व हरियाणा सरकार द्वारा जारी नियम नगरपालिका में लागू हो चुके हैं। इनकी पालना करना सभी नागरिकों, कार्यालयों, सरकारी व प्राइवेट संस्थान के लिए अनिवार्य है।
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नियमों की उल्लंघन करने पर जुर्माना किया जा रहा है तथा जुर्माना न भरने व नियमों की उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नगरपालिका के अधीन क्षेत्र में घर से कूड़ा उठाने वाले वाहन कूड़ा उठाते हैं। प्रत्येक घर व दुकानदार से अनुरोध है कि वे अपने घर व दुकान/संस्थान पर दो प्रकार के डस्टबिन रखें। एक डस्टबिन में धूल, कांच, प्लास्टिक आदि सूखा कूड़ा डालें तथा दूसरे डस्टबिन में फल, सब्जी, खाने की सामग्री का कूड़ा आदि गीला कूड़ा डालें। इस प्रकार न करने व जांच के दौरान अलग कूड़ा न रखने पर जुर्माना लगाया जाएगा तथा इसके बाद भी दोबारा ऐसा पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई के अतिरिक्त 100 रुपये प्रति उल्लंघन जुर्माना करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि नगरपालिका क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, दुकानदार, रेहड़ी संचालक प्लास्टिक का थैला 50 माइक्रो से कम व नियम के खिलाफ बने प्लास्टिक के सामान का प्रयोग बिक्री नहीं कर सकता तथा न ही प्लास्टिक का कूड़ा सड़कों पर डाल सकता है।
सचिव ने बताया कि नगरपालिका क्षेत्र खुले में शौच मुक्त घोषित हो चुका है। इसका प्रत्येक 6 मास के बाद सत्यापन होता है। पालिका क्षेत्र में खुले में शौच करना निषेध है। खुले में शौच करने पर पहली बार 50 रुपये जुर्माना किया जाएगा। दूसरी बार करता पाया गया तो 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं मलबा सड़क पर पाए जाने पर व नोटिस की 24 घंटे में पालना न होने पर 500 रुपये प्रति दिन जुर्माना व कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी । अगर डेयरी संचालक अपनी डेयरी से निकलने वाले कचरे को सड़कों या गलियों में डालेंगे तो उन पर भी 500 रुपये प्रतिदिन जुर्माना व जुर्माना न भरने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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तीन आपरेटर को किया रजिस्टर्ड
नगरपालिका द्वारा अब तक 3 आपरेटर को रजिस्टर्ड किया गया है। इनसे अपने घरों, होटल, रेस्टोरेंट , मैरिज पैलेस व धार्मिक स्थानों के शौचालय के पाइप को सीवरेज से जोड़ने या टैंक को खाली करवाने के लिए संदीप कुमार वार्ड नंबर 5 शिव कालोनी नाहन रोड से मोबाइल नंबर 98138 70881, राजीव कुमार वार्ड 5 के मोबाइल नंबर 9896521090 तथा प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 70270 98781 पर संपर्क कर सकते हैं।
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