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अंबाला: अभद्र व्यवहार के आरोप में महिला आईटीआई के प्राचार्य निलंबित, कैबिनेट मंत्री के आदेश पर हुई कार्रवाई 

Sun, 06 Mar 2022 02:16 AM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला सिटी (हरियाणा) 

सार

निलंबन पत्र में यह भी निर्देश हैं कि निलंबन के बाद मुख्यालय छोड़ने से पहले उच्च अधिकारियों की अनुमति लेनी होगी। 
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सस्पेंड
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विस्तार
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कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के आदेश पर हरियाणा के अंबाला में राजकीय महिला आईटीआई के प्राचार्य भूपिंद्र पाल सिंह के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों के बाद उन्हें तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के मुख्यालय से निलंबन आदेश जारी किए गए हैं। निलंबन पत्र में यह भी निर्देश हैं कि अधिकारियों को सूचित किए बिना आरोपी प्राचार्य मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। 

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विदित हो कि गत दिवस शिक्षण संस्थान के शिक्षकों एवं छात्राओं ने प्राचार्य के खिलाफ जमकर हल्ला बोला था। इस दौरान शिक्षकों की ओर से प्राचार्य पर अभद्र व्यवहार करने और दबाव के तहत सामान की लिस्ट पर हस्ताक्षर करवाने सहित अन्य आरोप लगाए गए थे। साथ ही उनके व्यवहार के कारण कर्मचारी की स्थिति खराब होने की बात कही गई थी।

इससे पूर्व भी शिक्षकों की ओर से मंत्रियों व अन्य विभागीय अधिकारियों को इस संबंध में शिकायत दी गई थी, परंतु इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। शुक्रवार को शिक्षकों और छात्राओं के प्रदर्शन के बाद विभाग की ओर से तुरंत प्रभाव से प्राचार्य को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
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प्राचार्य के समर्थन में पी थी महिला शिक्षक के फिनाइल
जिस महिला शिक्षक ने गत दिवस फिनाइल पीकर जान देने का प्रयास किया था, अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई की तलवार लटक गई है। उच्च अधिकारियों की मानें तो महिला ने प्राचार्य के समर्थन में ही फिनाइल पी थी। संस्थान में आत्महत्या करने के प्रयास को लेकर भी अब उनसे सवाल पूछे जाएंगे, ताकि सारी स्थिति को स्पष्ट रूप से समझा जा सके। 
 

अभी हमारे पास कोई भी शिकायत नहीं आई है। इस संबंध में जब महिला शिक्षक बयान दर्ज कराने के लिए बुलाएगी, तब पुलिस की ओर से बयान दर्ज किए जाएंगे। - धर्मवीर, इंचार्ज, चौकी नंबर 4

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