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पत्नी को जहरीली दवा देकर मारने के दोषी पति को 10 साल कैद

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दहेज की मांग पूरी न करने पर रुपिंदर कौर को जहरीली दवा देकर मारने के केस में दोषी करार दिए गए अमनदीप को दस साल की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश बंसल की कोर्ट ने उसे सोमवार को दोषी और पिता रणबीर सिंह व माता अमरजीत कौर को बरी कर दिया था। कोर्ट ने बुधवार को फैसला सार्वजनिक कर दिया गया। मई 2017 में कालपी की इस घटना में मुलाना थाना पुलिस ने कार्रवाई की थी। पुलिस ने जमानत पर आए अमन को कोर्ट से दोषी करार देने पर हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था। जानकारी के अनुसार अमन को अन्य बंदियों के साथ बक्शीखाने में रखा गया। बुधवार को कोर्ट में पेश कर उसे सजा सुनाई गई। इस दौरान अभियोजन पक्ष ने कम से कम और बचाव पक्ष ने अधिक से अधिक सजा की मांग की।
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यह है पूरा मामला
मृतका के चाचा जगविंदर सिंह ने बताया कि रूपिंदर कौर की शादी 21 नवंबर 2016 में अमन के साथ हुई थी। शादी में उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर दहेज दिया गया। लेकिन इसके बाद अमन के पिता रणबीर सिंह ने उसे विदेश भेजने के लिए दस लाख रुपये की मांग की। लेकिन वह केवल ढाई लाख रुपये व सोने चांदी के जेवर दे पाया। जिस पर ससुराल पक्ष के लोग रूपिंदर को ताने मारने लगे और उसे पीटकर मायके भेज दिया गया। पंचायत में समझौते के बाद उसे ससुराल भेज दिया गया लेकिन हालात नहीं सुधरे। 17 मई 2017 को पता चला कि रूपिंदर की जहरीली दवा पीने से मौत हो गई। आरोप लगा कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे जहरीली दवा पिलाकर मारा गया। मुलाना द्वारा गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को बाद में कोर्ट से जमानत मिल गई थी।
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