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Ambala News: 8 नवंबर से 31 जनवरी तक पटाखों पर प्रतिबंध

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- तय समय पर चला सकेंगे ग्रीन क्रैकर्स
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संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला। जिले में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए जिला प्रशासन ने सामान्य पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 8 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक लागू रहेगा। जिलाधीश सचिन गुप्ता ने यह आदेश जारी किए हैं। हालांकि, त्योहारों के मद्देनजर लोगों को तय समय सीमा के भीतर केवल ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की छूट दी जाएगी।
दिवाली, गुरु पर्व और अन्य प्रमुख त्योहारों पर रात 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे चलाए जा सकेंगे। क्रिसमस और नववर्ष पर रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति होगी। प्रशासन ने सर्वोच्च न्यायालय और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का हवाला दिया है। वायु प्रदूषण बच्चों, बुजुर्गों और हृदय रोगियों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है।
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नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई
आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई है। सचिन गुप्ता ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन करने वालों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, द एक्सप्लोसिव एक्ट-1884 और द एक्सप्लोसिव रूल्स-2008 के तहत कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन ने शहरवासियों से अपील की है कि वे पर्यावरण और अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। इस दिवाली और आगामी त्योहारों पर केवल ग्रीन पटाखों का ही उपयोग करें तथा प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग दें।
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