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Ambala News: महेश हत्याकांड केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द

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अंबाला। रामबाजार के संचालक महेश गुप्ता की सुंदर नगर के एक मकान में हत्या के मामले की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंशू शुक्ला की अदालत में सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट से आरोपी पक्ष को अभी तक राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। इस केस में गिरफ्तार आरोपियों ने कोर्ट में जमानत की अर्जी भी लगाई थी। जोकि खारिज हो गई थी।
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वहीं सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष ने मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट की भी मांग की थी तो वह भी उन्हें अब अभी तक मिल नहीं सकी है। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में आगामी सुनवाई में आरोप तय होने की संभावना है।
इसके बाद गवाहियों का दौर शुरू होगा। वहीं अभी तक आरोपी पक्ष को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। इस मामले में मुंहबोली बहन प्रिया, उसका भाई हेमंत और भाभी प्रीति पर हत्या के आरोप लगे थे। जोकि अभी पुलिस की गिरफ्त में हैं।
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हत्या के लगे थे आरोप : रामबाजार के संचालक महेश गुप्ता छावनी के एक प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखते थे। अप्रैल 2024 में पड़ाव थाने में रवि गुप्ता ने शिकायत देकर बताया था कि उनका श्री राम बाजार के नाम से कारोबार है।
10 अप्रैल को उनके भाई महेश गुप्ता सुबह 11 बजे यह कहकर गए थे कि मुंहबोली बहन प्रिया अपने घर पर किसी काम से बुला रही है।
इसके साथ ही कुछ पूजा का सामान भी मंगवाया है। काफी समय बीतने के बाद जब भाई महेश नहीं लौटे तो उनके फोन पर कॉल किया जोकि नहीं उठा। दुकान पर पूछा तो वहां भी वह नहीं आए थे। इसके बाद परिजनों ने खोजबीन शुरू की।
इसके बाद भाई विशाल गुप्ता और दोस्त मनजीत आरोपियों के सुंदर नगर स्थित घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि आरोपी प्रिया के घर के नजदीक ही मृतक महेश की स्कूटी खड़ी थी। घर का दरवाजा खटखटाया तो कोई निकलकर नहीं आया।
ऐसे में जब वह जबरन घर में दाखिल हुए तो देखा कि आरोपियों ने मृतक महेश को जमीन पर गिरा रखा था। शिकायत में आरोप था कि आरोपी हेमंत मृतक महेश के गर्दन में चुन्नी डालकर खींच रहा था और प्रिया सिर पर किसी चीज से चोट मार रही थी।
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इस दौरान प्रीति ने महेश के हाथ पकड़े हुए थे। इस दौरान उन्हें देखते ही आरोपी धक्का देकर फरार हो गए। ब्यूरो
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