अंबाला। नगर परिषद अंबाला सदर के अधिशासी अधिकारी (ईओ) ने एक आधिकारिक आदेश जारी कर कार्यालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयानबाजी करने के प्रति चेतावनी दी है। प्रशासन के संज्ञान में आया है कि कई कर्मचारी अपने दैनिक सरकारी कार्यों से जुड़ी अनावश्यक और अवांछित टिप्पणियां सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं, इसके लिए वे अधिकृत नहीं हैं। ईओ ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की बयानबाजी से कार्यालय से संबंधित गलत तथ्यों का संचार होता है, जो नियमों के विरुद्ध है
आदेश में कहा गया है कि ऐसा आचरण प्रशासनिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है और इससे विभाग की छवि प्रभावित होती है। उन्हाेंने सख्त निर्देश दिए हैं कि भविष्य में यदि कोई भी कर्मचारी आवंटित कार्यों के संबंध में बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की टिप्पणी या प्रतिक्रिया देता पाया गया, तो इसे हरियाणा सिविल सेवा यानि सरकारी कर्मचारी आचरण नियम 2016 की अवहेलना माना जाएगा। दोषी पाए जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाएगी। संवाद