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Ambala News: विदेश भेजने के नाम पर ठगी के आरोपी को मिली जमानत

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माई सिटी रिपोर्टर
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अंबाला सिटी। कनाडा के कॉलेज की फीस हड़पने और धोखाधड़ी के आरोपी शुभम गौतम को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित शर्मा की अदालत ने नियमित जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपी को 75,000 रुपये के जमानत बॉन्ड और इतनी ही राशि की एक मुजल्तिका भरने पर रिहा करने का आदेश सुनाया है।
कुरुक्षेत्र निवासी विक्रम सिंह ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उनके माता-पिता ने आरोपी शुभम गौतम के खाते में 10,90,760 रुपये भेजे थे। यह राशि विक्रम की बहन मनप्रीत कौर की कनाडा स्थित फॉरशाए टोरंटो कॉलेज की फीस के लिए दी गई थी। आरोप है कि आरोपी ने कॉलेज की आधी फीस ही जमा की और बाकी की आधी रकम अपने पास रख ली। जब कॉलेज ने बकाया राशि मांगी, तब परिवार को धोखाधड़ी का पता चला। आरोपी के खिलाफ थाना साहा में धोखाधड़ी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपी के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि आरोपी 24 अक्टूबर 2025 से न्यायिक हिरासत में है और मामले का चालान पहले ही पेश किया जा चुका है। ट्रायल पूरा होने में लंबा समय लग सकता है, इसलिए उसे जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है।
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सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी पर गंभीर आरोप हैं। अगर उसे रिहा किया गया तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है या फरार हो सकता है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि आरोपी से अब कोई रिकवरी शेष नहीं है और सभी अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं। अदालत ने कुछ प्रमुख शर्तों के साथ जमानत मंजूर की। इसमें आरोपी ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकेगा। वह गवाहों को डराने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेगा। वह भविष्य में समान गतिविधियों या अपराधों में शामिल पाया गया तो पुलिस जमानत रद्द करने की मांग कर सकती है।
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