संवाद न्यूज एजेंसी
अंबाला सिटी। ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोपी राहुल को नियमित जमानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित शर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी को 70,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानत पेश करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया।
तहरीर में सुरिंदर पाल सिंह ने बताया था कि 15 सितंबर, 2025 को फेसबुक पर ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिए पैसा कमाने का विज्ञापन देखा। उन्होंने लिंक पर क्लिक किया। इसके बाद नवीन तिवारी नामक व्यक्ति ने उन्हें व्हाट्सएप पर ट्रेडिंग के नियम समझाए। शिकायतकर्ता ने बड़ी राशि निवेश कर दी। जब उन्होंने पैसे निकालने चाहे तो आरोपियों ने उनसे 5,800 डॉलर और जमा करने की मांग की। ठगी का अहसास होने पर उन्होंने साइबर क्राइम थाना में मामला दर्ज कराया। बचाव पक्ष के वकीलों ने अदालत में दलील दी कि राहुल को इस मामले में फंसाया गया है और वह 17 दिसंबर, 2025 से हिरासत में है। उन्होंने तर्क दिया कि एफआईआर में राहुल का नाम भी नहीं था और अब शिकायतकर्ता के साथ उनका समझौता हो चुका है।