माई सिटी रिपोर्टर
अंबाला सिटी। जमीन धोखाधड़ी से जुड़े मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित शर्मा की अदालत ने आरोपी दिनेश कुमार को जमानत दे दी है। जमानत स्वीकृत होने का कारण शिकायतकर्ता ने अदालत के सामने समझौता होने की बात कही और आरोपी की जमानत पर कोई आपत्ति न जताना बना।
अदालत ने दिनेश कुमार को एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
छह नवंबर को अंबाला सिटी थाने में शिकायतकर्ता अमनदीप सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि दिनेश कुमार अपने बेटे नमन के साथ मंगला प्रॉपर्टी के नाम से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। उन्होंने उन्हें और उनके दोस्त गुरतेज सिंह को गांव बलाना में 66 कनाल जमीन खरीदने का झांसा दिया। दिनेश कुमार और नमन ने जमीन की बिक्री के लिए 27 अक्तूबर 2023 को 2.20 करोड़ रुपये बयाना राशि के रूप में चेक के माध्यम से दिनेश की पत्नी के नाम पर लिए।
विक्रय पत्र पंजीकृत कराने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023 तय की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 20 जनवरी 2024 कर दिया गया। दिनेश कुमार ने 1 दिसंबर 2023 को शिकायतकर्ता से 90 लाख रुपये नकद भी लिए।
बाद में शिकायतकर्ता को पता चला कि दिनेश कुमार का जमीन के मूल मालिकों के साथ कोई समझौता नहीं था। आरोप है कि दिनेश कुमार ने गलत साइट प्लान और जाली समझौते दिखाकर शिकायतकर्ता से धोखाधड़ी से कुल 2.70 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे।