अंबाला। महेश नगर थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग पिता ने बेटे और पोता-पोती पर रद्द पावर ऑफ अटार्नी से 755 गज जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। पुलिस ने बुजुर्ग की शिकायत पर तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। बुजुर्ग का आरोप है कि उनके बेटे और पोता-पोती ने एक ऐसी पावर ऑफ अटार्नी का इस्तेमाल किया, जिसे वह 11 साल पहले ही रद्द कर चुके थे।
महेश नगर निवासी 87 वर्षीय ओमप्रकाश सैनी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वर्ष 2005 में उन्होंने अपने बड़े बेटे सुशील कुमार सैनी के नाम एक जनरल पावर ऑफ अटार्नी करवाई थी। वर्ष 2015 में जब उन्हें बेटे की नीयत पर शक हुआ, तो उन्होंने 5 जून 2015 को तहसील कार्यालय में जाकर उस पावर ऑफ अटार्नी को रद्द करवा दिया था। बुजुर्ग का आरोप है कि मार्च महीने में उन्हें पता चला कि उनके बेटे सुशील कुमार ने साजिश रचकर रद्द हो चुकी 2005 की पावर ऑफ अटार्नी का इस्तेमाल करते हुए 13 मार्च को उनकी बब्याल गांव स्थित जमीन को अपने बच्चों (पुत्र सौरभ सैनी और पुत्री शगुन सैनी) के नाम करवा लिया। इस दौरान उन्होंने दो अलग-अलग विलेखों (सेल डीड और ट्रांसफर डीड) के जरिए इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया। संवाद