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बकाया बिजली बिलों की राशि को जुर्माना माफी के साथ कराया जा सकता है जमा : बीएस कंबोज

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1320 उपभोक्ताओं ने उठाया बिजली बिल जुर्माना माफी का लाभ : कंबोज
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उपभोक्ताओं के 3 करोड़ रुपये के बिल बकाया थे, 2.30 करोड़ योजना के तहत किए माफ
अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम अंबाला शहर डिवीजन के कार्यकारी अभियंता बीएस कंबोज ने बताया कि ऐसे बिजली उपभोक्ता, जिनके बिजली के बिल 30 जून से पहले से बकाया हैं, वे जुर्माना माफी योजना के तहत बकाया राशि जमा करवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 40 यूनिट प्रति किलोवाट और शहरी क्षेत्र में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 50 यूनिट प्रति किलोवाट के लिए बिजली खपत मानकर बकाया राशि के बिलों का निर्धारण किया जाएगा। इसी प्रकार गैर घरेलू उपभोक्ता के बकाया बिलों के मामले में ग्रामीण क्षेत्र में 75 यूनिट प्रति किलोवाट और शहरी क्षेत्र में 150 यूनिट प्रति किलोवाट के हिसाब से बिलों का निर्धारण किया जाएगा। बीपीएल उपभोक्ताओं का बिजली का बिल चाहे कितने वर्षों का ही बकाया हो, उसे सिर्फ एक साल के बकाया बिल की राशि जमा करवाकर शेष राशि को माफ कर दिया जाएगा। ऐसे घरेलू व गैर घरेलू उपभोक्ता, जिनका लोड पांच किलोवाट तक है, वे इस बकाया बिल जुर्माना माफी योजना का लाभ हासिल कर सकते हैं।
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योजना का लाभ वो उपभोक्ता भी उठा सकते हैं, जिन पर बिजली चोरी के केस चल रहे हैं। योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को देने के लिए विद्युत निगम द्वारा विशेष दरबार लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 1320 उपभोक्ता इस योजना का लाभ ले चुके हैं। इन उपभोक्ताओं की ओर 3 करोड़ रुपये के बिल बकाया थे और इनसे केवल 70 लाख रुपये जमा करवाकर 2.30 करोड़ रुपये की राशि योजना के तहत माफ की जा चुकी है। इस योजना का लाभ 31 दिसंबर तक ही लिया जा सकता है। उन्होंने बकाया बिल से संबंधित बिजली उपभोक्ताओं से अनुरोध किया कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ हासिल करें।
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