फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Ambala News: चाकू से हमले के दोषी को 4 साल का कारावास

विज्ञापन
विज्ञापन
अंबाला सिटी। जिला एवं सत्र अदालत ने चाकू से जानलेवा हमला करने और धमकी देने के 6 साल पुराने मामले में फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र मलिक की अदालत ने आरोपी अंबाला सिटी के मनमोहन नगर निवासी बिट्टू उर्फ गब्बर को दोषी ठहराते हुए 4 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
विज्ञापन

अदालत ने आदेश दिया है कि जुर्माने की रकम जमा होने के बाद उसमें से 15,000 रुपये पीड़ित रवि कुमार को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को 60 दिन की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी। वर्ष 2020 में पुलिस स्टेशन बलदेव नगर में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, नाहन हाउस बकरा मंडी निवासी पीड़ित रवि कुमार ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि 23 सितंबर 2020 की रात करीब 10 बजे वह अपने दोस्त सुनील के साथ मनमोहन नगर में गैस गोदाम रोड पर ताश खेल रहा था। इसी दौरान वहां आरोपी बिट्टू उर्फ बब्बर पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें