अंबाला सिटी। आठ साल के बच्चे से कुकर्म के मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत ने मंगलवार को दोषी अंबाला सिटी निवासी वीरेंद्र को कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
वर्ष 2023 से चल ही मामले की सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला न्यायाधीश मनपाल रमावत ने दोषी वीरेंद्र को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न भरने की दशा में दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह सजा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत सुनाई गई।
अंबाला सिटी निवासी पीड़ित की मां की तरफ से थाना सेक्टर 9 में 26 सितंबर 2023 को दी गई शिकायत में बताया कि उनका आठ वर्षीय बेटा पास में ही गणेश पूजा में शामिल होने देर शाम के समय गया था। इसके बाद बेटे को तीन लड़के बहला फुसलाकर खाली प्लॉट में ले गए। वहां पर उसके साथ बारी-बारी से कुकर्म किया। शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर लिया।