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आज अंबाला डिपो की बसों का रहेगा चक्का जाम, 15 हजार यात्री होंगे प्रभावित

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अमर उजाला ब्यूरो
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अंबाला कैंट। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की ओर से मंगलवार को किए जाने वाले चक्का जाम का असर सीधा जनता को भुगतना पड़ेगा। अंबाला डिपो और नारायणगढ़ सब डिपो को मिलाकर 220 ऐसी बसें हैं जो प्रतिदिन रूटों पर चलती हैं। लेकिन, यह मंगलवार को अपने डिपो में खड़ी हो जाएंगी। इससे लगभग 15 हजार ऐसे लोग प्रभावित होंगे जो इन बसों में प्रतिदिन सफर करते हैं। वहीं सरकार को चक्का जाम से एक दिन में 14 से 15 लाख रुपये तक का नुकसान होगा। हरियाणा रोडवेज इंटक, सर्व कर्मचारी संघ व महासंघ यूनियन के सदस्य चक्का जाम के दौरान रोडवेज कार्यालय में ही धरना देंगे व अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए सरकार से मांग करेंगे।
हरियाणा रोडवेज इंटक के राज्य सचिव रमन सैनी ने बताया कि सरकार रोड सेफ्टी बिल ला रही है जोकि सभी हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों का पूरी तरह से विरोधी है और सरकार की ओर से 700 नई प्राइवेट बसें हरियाणा रोडवेज में डाली जा रही हैं जोकि सरकार का कर्मचारी और जनता विरोधी फैसला है। जब तक सरकार इन दोनों फैसलों को वापस नहीं लेगी तब तक वह सरकार का इसी तरह से विरोध करेंगे। हरियाणा वर्कर्स यूनियन संबंधित सर्वकर्मचारी संघ के अंबाला डिपो प्रधान रमेश चौगंध ने बताया कि वह पिछले कई दिन से रोडवेज डिपो के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। अब कई संघों के सहयोग के साथ चक्का जाम किया जाएगा और एक भी बस को डिपो के बाहर नहीं ले जाया जाएगा। अगर किसी अन्य संघ का कर्मचारी कोई बस लेकर जाता है तो उसको भी विरोध कर बाहर जाने से रोका जाएगा। बैठक में रोडवेज कर्मचारी संघ के प्रदेशप्रवक्ता जयवीर गनगश, रामप्रकाश, बलविंद्र सिंह, वेदप्रकाश, राजेंद्र सोलंकी सहित अनेक कर्मचारी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो देश की यूनियन के आदेशों पर इस आगे भी जारी रखा जा सकता है।
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बस अड्डे के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगाने के आदेश
डीसी शरणदीप कौर बराड़ ने बताया कि हरियाणा राज्य परिवहन के कर्मचारियों की कुछ यूनियनों द्वारा 7 अगस्त को चक्का जाम करने की घोषणा की गई है। इसके मद्देनजर जिले में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए रोडवेज वर्कशाप और अंबाला व नारायणगढ़ बस अड्डे के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए हैं। इस दौरान रोडवेज वर्कशाप और अंबाला व नारायणगढ़ बस अड्डों के 200 मीटर के दायरे में 5 या 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने तथा कोई अग्नेय अस्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, कुलहाड़ी, गंडासी, जैली, चाकू व अन्य हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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