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17 करोड़ के प्रॉपर्टी टैक्स के लिए अब 15 हजार डिफाल्टरों पर कसेगा शिकंजा

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प्रॉपर्टी टैक्स में नाकाम नगर निगम अब जल्द ही सख्ती शुरू करेगा। इसके लिए नगर निगम अंबाला ने 15 हजार डिफाल्टरों की सूची तैयार कर ली है। यह वो डिफाल्टर हैं, जिन्होंने नगर निगम को पिछले 10 वर्षों में टैक्स नहीं दिया। नगर निगम के अधिकारी भी इन डिफाल्टरों पर शिकंजा कसने में नाकाम रहे। अब इन डिफाल्टरों पर 17 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स हो गया है। टैक्स जमा नहीं होने से नगर निगम के कर्मचारियों के वेतन तक का हर साल संकट खड़ा हो जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। इस साल नए सत्र में प्रॉपर्टी टैक्स से निगम ने 25 करोड़ की आमदनी का लक्ष्य रखा है। इसमें 8 करोड़ सत्र 2021-22 का प्रॉपर्टी टैक्स और 17 करोड़ रुपये का एरियर शामिल है।
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नगर निगम एरिया में करीब 99 हजार यूनिट
नगर निगम क्षेत्र में 99 हजार के करीब प्रॉपर्टी यूनिट हैं। इसमें से अभी तक लगभग 15 हजार प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टर्स हैं। इनमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों विभागों के अलावा रिहायशी प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टर भी हैं। अप्रैल 2020 से इस साल जनवरी तक जो 6.36 करोड़ की रिकवरी हुई है उसमें ज्यादातर निजी प्रॉपर्टी मालिकों से हुई है।
छूट का भी नहीं उठाया लोगों ने अधिक फायदा
निगम की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज पर छूट दी गई। लोगों की सुविधा के लिए इस योजना को करीब चार बार बढ़ाया गया। पहले अगस्त माह तक फिर अक्तूबर माह तक, फिर दिसंबर और फिर जनवरी माह तक ट्रैक्स रिकवरी पर प्रॉपर्टी टैक्स देने वालों को छूट दी गई थी। मगर इसके बाद भी लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया।
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हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम पर 1.15 करोड़ की देनदारी
हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम पर 1 करोड़ 15 लाख 49 हजार 537 रुपये, पटियाला हाउस पर 73 लाख 4 हजार 546 रुपये, डीसीपी रेजिडेंस पर 72 लाख 72 हजार 54 रुपये, सिंचाई विभाग पर 41 लाख 56 हजार 379 रुपये, डीएवी कॉलेज पर 37 लाख 74 हजार 375 रुपये, एपी इलेक्ट्रॉनिक चरखी मोहल्ला पर 25 लाख 19 हजार 747 रुपये, अंबाला क्लब पर 19 लाख 9 हजार 479 रुपये, पंचायत भवन पर 22 लाख 16 हजार 505 रुपये, जीआरएसडी स्कूल पर 35 लाख 49 हजार 375 रुपये, मिशन अस्पताल पर 24 लाख 72 हजार 696 रुपये, कृषि विभाग पर 19 लाख 81 हजार 547 रुपये बकाया है।
बकायादारों को निगम की ओर से नोटिस देेने का काम किया जा रहा है। अगर फिर भी बकायादार प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाते हैं तो नियमानुसार उन पर कार्रवाई करते हुए उनकी प्रॉपर्टी भी सील की जा सकती है।
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- जरनैल सिंह, ईओ, नगर निगम।
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