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Gorakhpur News: दो मामलों में दो अधिशासी अभियंताओं को मिली चार्जशीट, भेजी गई एमडी ऑफिस

Thu, 09 Feb 2023 04:28 PM IST
vivek shukla संवाद न्यूज एजेंसी गोरखपुर।

सार

मुख्य अभियंता इसकी जांच कर रहे हैं। जबकि, ग्रामीण वितरण खंड द्वितीय के एक्सईएन सोमदत्त शर्मा पर भी आरोप है कि गीडा के एक उपभोक्ता को पहले खंड से गलत बिजली बिल जारी किया गया।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : Istock
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विस्तार
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मंडल के दो वितरण खंडों के अभियंताओं को चार्जशीट जारी कर उनसे एक सप्ताह में जवाब मांगा गया है। ग्रामीण खण्ड प्रथम के एक्सईएन संदीप मोर्या पर, प्रयागराज के हंडिया वितरण खंड में तैनाती के दौरान बिजली चोरी के प्रकरण में मनमाने तरीके से राजस्व निर्धारित करने पर चार्जशीट दी गई है। मुख्य अभियंता इसकी जांच कर रहे हैं। जबकि, ग्रामीण वितरण खंड द्वितीय के एक्सईएन सोमदत्त शर्मा पर भी आरोप है कि गीडा के एक उपभोक्ता को पहले खंड से गलत बिजली बिल जारी किया गया। फिर उससे समाधान शुल्क की मांग की गई। बस्ती के मुख्य अभियंता मामले की जांच कर रहे हैं।

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दरअसल ग्रामीण वितरण खंड प्रथम के एक्सईएन संदीप मौर्या इसके पूर्व प्रयागराज के इंडिया खंड में अधिशासी अभियंता पर तैनात रहें हैं। उनके कार्यकाल में 7.50 किलोवाट की बिजली चोरी नर्मता सिंह पत्नी डब्ल्यू सिंह, ग्राम वगैया के परिसर में पकड़ी गई।

इस प्रकरण में एक्सईएन के निर्देश पर लिपिक ने 8.26 लाख का राजस्व निर्धारण कर उपभोक्ता को प्रेषित किया गया। उपभोक्ता ने 29 जुलाई-21 में अपना प्रतिवेदन दिया। बावजूद इसके उपभोक्ता की बात नहीं सुनी गई। वसूली के लिए उपभोक्ता के खिलाफ आरसी जारी की गई। उपभोक्ता ने हाईकोर्ट में अपील दायर की। 11 जनवरी-23 को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आरसी की कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई।
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इसका प्रकरण का संज्ञान लेकर पूर्वांचल एमडी ने तत्कालीन एक्सईएन को चार्जशीट देकर जांच की जिम्मेदारी जोन के सीई को सौपी है। सीई कार्यालय ने एक्सईएन को चार्जशीट देकर सप्ताहभर में जवाब देने को कहा है। ग्रामीण वितरण खंड द्वितीय के प्रकरण में रुस्तमपुर के बुद्ध विहार पार्ट सी निवासी अभय दूबे पुत्र रामलगन दूबे ने पावर कारपोरेशन को फरवरी-20 में  शिकायती पत्र भेजकर कहा कि ग्रामीण वितरण खंड ने गीडा स्थित फैक्ट्री के कनेक्शन पर साल-2019 में गलत रीडिंग पर बिल जारी किया। हमारे आपत्ति दर्ज कराने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो हम व्यथा निवारण फोरम में गए।

प्रकरण की सुनवाई में फोरम ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। खंड के एक्सईएन व राजस्व लिपिक ने फोरम के निर्णय पर कार्रवाई करने के लिए सुविधा शुल्क की मांग की। इस शिकायत का संज्ञान लेकर पावर कारपोरशन ने एक्सईएन व राजस्व लिपिक के खिलाफ चार्जशीट जारी कर जांच की जिम्मेदारी बस्ती जोन के सीई को सौपी है। इन्हें भी अपना जवाब 15 फरवरी तक भेजना है। मुख्य अभियंता आशु कालिया ने कहा कि एमडी ने चार्जशीट जारी की है। जांच के बाद जवाब भेजा जाएगा।
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